पंजाब सरकार ने बदली लैंड पूलिंग नीति 3.0, किसानों को मिलेगा ज्यादा प्लॉट और 4 साल की सहूलियत, जबरदस्ती जमीन अधिग्रहण नहीं

पंजाब लैंड पूलिंग पॉलिसी 3.0 के तहत किसानों को मिलेंगे ज्यादा प्लॉट
पंजाब सरकार ने लैंड पूलिंग पॉलिसी 3.0 नोटिफाई की, छोटे किसानों को भी मिलेगा लाभ।

पंजाब (लोकसेवा24): 

पंजाब में जमीन अधिग्रहण को लेकर चल रहे विरोध के बीच पंजाब सरकार ने लैंड पूलिंग नीति का तीसरा वर्जन लैंड पूलिंग पॉलिसी 3.0 नोटिफाई कर दिया है। 6 जुलाई को जारी इस नोटिफिकेशन में किसानों के लिए कई बड़े लाभ जोड़े गए हैं।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्पष्ट किया है कि किसी भी किसान की एक इंच जमीन भी जबरदस्ती नहीं ली जाएगी। यह योजना पूरी तरह से स्वैच्छिक (Voluntary) होगी। शुरुआत में इसे 27 शहरों में लागू किया जाएगा, जिसमें ग्रेटर मोहाली और न्यू चंडीगढ़ के 11,103 एकड़ का एरिया सबसे अहम है।

क्या-क्या बदला है नई नीति में?

  1. ज्यादा प्लॉट: 1 एकड़ जमीन देने पर पहले 200 गज कमर्शियल SCO मिलता था, अब 210 गज मिलेगा। रिहायशी प्लॉट 1600 से बढ़ाकर 1630 गज कर दिया गया है।
  2. छोटे किसानों को लाभ: जिन किसानों के पास 1 एकड़ से कम जमीन है, उन्हें भी Special LOI दिया जाएगा, जो ट्रेडेबल होगा। कई छोटे किसान मिलकर इसे जोड़कर एक पूरा प्लॉट ले सकेंगे।
  3. सहूलियत सर्टिफिकेट: इसकी वैधता 2 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दी गई है। किसान चाहे तो अलॉट हुए प्लॉट पर स्टाम्प ड्यूटी माफ करवा सकता है, या पंजाब में कहीं भी जमीन खरीदने पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट ले सकता है।
  4. ऊस्टी कोटा: अब चाहे किसान कैश ले या प्लॉट, सभी को ऊस्टी कोटे के तहत 200 से 500 गज तक का अतिरिक्त रिहायशी प्लॉट स्कीम रेट पर मिलेगा।

सरकार का दावा है कि खेती की जमीन की कीमत पहले 5 करोड़ थी, लेकिन डेवलप्ड प्लॉट मिलने के बाद उसकी कीमत 16 करोड़ तक हो जाएगी। इससे अवैध कॉलोनियों पर भी रोक लगेगी। 

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