
प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी (PMAY-U) के तहत सरकार ने 2026 की नई शहरी सूची जारी कर दी है। अगर आपने शहरी क्षेत्र में पक्का घर पाने के लिए आवेदन किया था, तो अब आप अपना नाम ऑनलाइन लिस्ट में चेक कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को घर बनाने के लिए 2.67 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाती है।
आज के इस लेख में हम आपको बताएंगे कि PMAY-Urban List में अपना नाम कैसे देखना है और पूरी प्रक्रिया क्या है।
PMAY-Urban (PMAY-U) क्या है?
प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी को 2015 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य शहरों में रहने वाले EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग), LIG (निम्न आय वर्ग), और MIG (मध्यम आय वर्ग) के परिवारों को अपना पक्का घर उपलब्ध कराना है।
इस योजना के 4 मुख्य घटक हैं:
- In-situ Slum Redevelopment (ISSR)
- Credit Linked Subsidy Scheme (CLSS)
- Affordable Housing in Partnership (AHP)
- Beneficiary-led Construction (BLC)
PMAY शहरी सूची 2026 में नाम चेक करने के फायदे
- लिस्ट में नाम होने पर आपको सब्सिडी का लाभ सीधे मिलेगा।
- आप PMAY-U 2.0 के तहत आवेदन की स्थिति जान सकते हैं।
- घर का सपना सरकारी मदद से पूरा होगा।
PMAY-Urban List 2026 में अपना नाम कैसे देखें? – Step by Step
अपना नाम चेक करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:
Step 1: सबसे पहले PMAY की ऑफिशियल वेबसाइट https://pmaymis.gov.in पर जाएं।
Step 2: होमपेज पर आपको “Search Beneficiary” का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करें।
Step 3: अब अपना आधार नंबर डालें और Show पर क्लिक करें।
Step 4: अगर आपने आधार से नहीं, बल्कि नाम, पिता के नाम से सर्च करना है तो “Search By Name” वाले ऑप्शन पर जाएं।
Step 5: अपना राज्य, जिला, शहर, और वार्ड सिलेक्ट करें और Search करें।
Step 6: आपके सामने आपके शहर की पूरी PMAY-Urban List खुल जाएगी। यहाँ आप अपना नाम, पिता का नाम और आवेदन की स्थिति देख सकते हैं।
दूसरा तरीका – PMAY-Gramin/Urbun Tracker से:
PMAY-U 2.0 की नई वेबसाइट https://pmay-urban.gov.in पर जाकर भी आप Beneficiary List चेक कर सकते हैं।
PMAY-U के लिए पात्रता क्या है?
- आवेदक के पास भारत में कहीं भी पक्का घर नहीं होना चाहिए।
- आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- परिवार की सालाना आय EWS के लिए 3 लाख, LIG के लिए 3-6 लाख और MIG के लिए 6-9 लाख तक होनी चाहिए।
- आवेदक का परिवार शहरी क्षेत्र में रहता हो।
आप pmaymis.gov.in या pmay-urban.gov.in पर जाकर अपनी लिस्ट देख सकते हैं।
अगर लिस्ट में नाम नहीं है तो अपने नगर पालिका / नगर निगम कार्यालय में संपर्क करें और आवेदन की स्थिति चेक करवाएं।
इस योजना में 1.20 लाख से 2.67 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाती है।


